क्या कोई सरकारी कर्मचारी पदोन्नति से इंकार कर सकता है?
मध्यप्रदेश लोक सेवा पदोन्नति नियम, 2025 का नियम 18 इस विषय पर
स्पष्ट एवं व्यवस्थित मार्गदर्शन प्रदान करता है।
(1) पदोन्नति हेतु विचार न किये जाने का विकल्प –
कोई भी लोक सेवक उच्चतर संवर्ग/सेवा के भाग/पद पर पदोन्नति के लिए
विचार न किये जाने हेतु विकल्प दे सकता है कि वह पदोन्नति नहीं चाहता।
सरल शब्दों में: यदि आप किसी भी कारण से पदोन्नति नहीं लेना चाहते,
तो आप औपचारिक रूप से यह विकल्प दे सकते हैं।
(2) अंतिम तिथि – 31 अगस्त: यह विकल्प संबंधित चयन वर्ष की 31 अगस्त तक दिया जाना आवश्यक है।
सरल शब्दों में: यदि आप किसी वर्ष की पदोन्नति प्रक्रिया से अलग रहना चाहते हैं,
तो आपको उसी वर्ष की 31 अगस्त तक अपना विकल्प लिखित रूप में देना होगा।
(3) विचारण सूची से नाम हटाया जाना:
यदि 31 अगस्त तक विकल्प दे दिया जाता है, तो उस लोक सेवक का नाम,
यदि वह विचारण सूची में शामिल है, तो उसे विचारण सूची से हटा दिया जाएगा।
सरल शब्दों में: आपका नाम उस वर्ष की विचारण सूची में नहीं रखा जाएगा –
अर्थात आप पर पदोन्नति के लिए विचार ही नहीं किया जाएगा।
(4) परंतुक – समयमान वेतन पर रोक:
ऐसे लोक सेवक को आगामी पदोन्नति तक समयमान वेतन (Time Scale Pay) की पात्रता नहीं होगी।
सरल शब्दों में: यदि आपने पदोन्नति से इंकार किया, तो अगली पदोन्नति तक
आपको वार्षिक वेतन वृद्धि नहीं मिलेगी – आपका वेतन उसी स्तर पर रुका रहेगा।
मान लीजिए किसी कर्मचारी का चयन वर्ष 2026 है, और वह 31 अगस्त 2026 तक
विकल्प दे देता है कि वह पदोन्नति नहीं चाहता।
परिणाम:
✅ विकल्प लिखित रूप में देना होगा – मौखिक मान्य नहीं।
31 अगस्त तक विकल्प देना – विचारण सूची से नाम हटेगा
“सोच-समझकर निर्णय लें – क्योंकि एक बार विकल्प देने पर वापसी संभव नहीं है।”
नियम 18: पदोन्नति न चाहने का विकल्प
नियम 18 का मुख्य प्रावधान
विकल्प देने की समय-सीमा
विकल्प देने का प्रभाव
विकल्प देने पर वेतन पर प्रभाव (महत्वपूर्ण शर्त)
उदाहरण द्वारा समझें
✅ उसका नाम 2026 की विचारण सूची से हटा दिया जाएगा।
✅ उसे 2026 में कोई पदोन्नति नहीं मिलेगी।
✅ उसे अगली पदोन्नति (2027) तक समयमान वेतन नहीं मिलेगा।
✅ यदि वह 2027 में पदोन्नति लेना चाहता है, तो नए सिरे से पात्रता प्रक्रिया से गुजरना होगा।
महत्वपूर्ण बिंदु (सावधानियाँ)
✅ 31 अगस्त के बाद विकल्प देने पर वह मान्य नहीं होगा।
✅ एक बार विकल्प देने पर उसे बदला नहीं जा सकता।
✅ अगली पदोन्नति तक समयमान वेतन नहीं मिलेगा – यह सबसे बड़ी सावधानी है।
सारांश
31 अगस्त के बाद विकल्प देना – मान्य नहीं, नाम विचारण सूची में रहेगा
विकल्प देने पर – अगली पदोन्नति तक समयमान वेतन नहीं मिलेगा
भविष्य में पदोन्नति – पुनः पात्रता एवं वरिष्ठता के अनुसार विचार
आशा है, उपरोक्त जानकारी उपयोगी एवं महत्वपूर्ण होगी।
Thank you.
R. F. Tembhre
(Teacher)
edudurga.com
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