Q. 1- मैं अपना मतदाता परिचय पत्र कैसे डाउनलोड कर सकता हूॅं?
उत्तर― आप voters.eci.gov.in पोर्टल पर या https://www.nvsp.in पर जाकर sign-up कर अकाउंट बनाकर लाॉगिन कर अपना वोटर आईडी कार्ड डाउनलोड कर अन्य जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
Q. 2- मेरा पता बदल गया है तो क्या नये पते पर वोट डाल सकूंगा?
उत्तर― मतदाता सूची का आवास आधार पर सत्यापन हो चुका है। आवास में जो पंजीकृत मतदाता नहीं मिले, उनका नाम काटा जा चुका है। अगर आपका नया पता पंजीकृत हो गया है तो नए पते पर वोट डाल सकते हैं।
Q. 3- चैलेंज वोट क्या है? क्या यह नियम अभी है?
उत्तर― चैलेंज वोट जिसे हिन्दी में अभ्याक्षेपित मत कहते हैं। इसका उपयोग मतदान अभिकर्ता मतदाता की पहचान को लेकर कर सकते हैं। यदि किसी मतदाता को कोई अभिकर्ता झूठा साबित करने के लिए चैलेंज करता है तब उसे ₹2 की रसीद पीठासीन अधिकारी के पास कटवानी होती है इसके बाद संक्षिप्त जाॅंच प्रारंभ होती है। यदि मतदाता झूठा पाया जाता है तो उसे पुलिस के सुपुर्द कर दिया जाता है और यदि मतदाता सही पाया जाता है तो उसे सामान्य प्रक्रिया के तहत मतदान करने दिया जाता है। अभिकर्ता के दो रुपए की शुल्क जप्त कर ली जाती है।
Q. 4- मेरे बदले किसी और व्यक्ति ने वोट डाल दिया तो मैं क्या करूॅं?
उत्तर― इसमें घबराने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। आपको मताधिकार से वंचित नहीं किया जायेगा। यदि किसी का वोट कोई और व्यक्ति दे देता है तो इस हेतु निविदत्त मत पत्र की व्यवस्था होती है। ऐसी स्थिति में आप पीठासीन अधिकारी से शिकायत कर सकते हैं। आपसे आवश्यक प्रक्रिया के पश्चात बैलेट पेपर के जरिए वोट डलवाया जाएगा जिसे अंग्रेजी में टेंडर वोट कहते हैं।
जब दो प्रत्याशियों को बराबर वोट मिल जाते हैं या जीत का अंतर एक-दो वोटों का हो तो टेंडर वोट की गिनती होती है।
Q. 5- यदि किसी मतदान केंद्र पर किसी प्रकार की गड़बड़ी होती है तो इसकी शिकायत किसे कर सकते हैं?
उत्तर― यदि किसी मतदान केंद्र पर किसी प्रकार की गड़बड़ी होती है तो इसकी शिकायत आप पीठासीन अधिकारी, बीएलओ के साथ चुनाव आयोग द्वारा दिए गए नंबरों पर भी कर सकते हैं।
Q. 6- मतदान केंद्र पर अगर मुझे कोई धमकाता है तो मैं क्या कर सकता हूॅं?
उत्तर― यदि मतदान केंद्र पर आपको कोई डरता धमकता है तो आप तत्काल केंद्र पर तैनात पुलिस दल और बीएलओ से शिकायत कर सकते हैं। बीएलओ, आर ओ, नायब तहसीलदार और एसडीएम को इसकी जानकारी देकर तत्काल धमकाने वाले पक्ष के खिलाफ कार्रवाई सुनिश्चित करता है।
Q. 7- मेरा वोट मेरे द्वारा दिए गए व्यक्ति के लिए गया या नहीं इस बात की जानकारी मुझे कैसे पता चलेगी?
उत्तर― आपका मत आपके चहेते उम्मीदवार को गया या नहीं इस बात की जानकारी आसानी से आप पता कर सकते हैं। बैलट यूनिट पर आपके उम्मीदवार के सामने वाला नीला बटन दबाने पर बाजू में रखी मशीन जिसे VVPAT कहा जाता है में आपके उम्मीदवार का नाम और चिन्ह की पर्ची 7 सेकंड तक प्रदर्शित होती है जिससे आप आश्वस्त हो सकते हैं कि आपका मत आपके द्वारा दिए गए उम्मीदवार को ही गया है। यदि ऐसा नहीं होता है तो आप इसकी शिकायत पीठासीन अधिकारी से कर सकते हैं।
Q. 8- तो मतदान करने के लिए किन-किन पहचान पत्रों का उपयोग कर सकता हूॅं?
उत्तर― आप मतदान करने के लिए निम्न पहचान पत्रों का उपयोग कर सकते हैं। यहाॅं 14 पहचान कार्ड मान्य हैं—
इपिक कार्ड।
पासपोर्ट।
ड्राइविंग लाइसेंस।
पेन कार्ड।
सेवारत कर्मियों के लिए जारी फोटोयुक्त पहचान पत्र।
फोटोयुक्त बैंक पास बुक।
एससी-एसटी- ओबीसी के फोटो युक्त प्रमाण पत्र।
पेंशन दस्तावेज।
फोटो युक्त स्वतंत्रता संग्राम सेनानी प्रमाण पत्र।
फोटो युक्त शस्त्र लाइसेंस।
दिव्यांग प्रमाण पत्र।
सांसद-विधायक- एमएलसी को जारी आधिकारिक पहचान पत्र।
मनरेगा जॉब कार्ड।
श्रम मंत्रालय का स्वास्थ्य बीमा जॉब कार्ड
Q. 9- मतदान हेतु क्या आईडी के साथ कोई और दस्तावेज ले जाना पड़ेगा?
उत्तर― नहीं। मतदान हेतु मतदाता पहचान पत्र ही पर्याप्त है।
Q. 10- क्या मैं मतदान हेतु बीएलओ द्वारा प्रदान की गई मतदाता पहचान पर्ची का उपयोग कर सकता हूॅं?
उत्तर― नहीं। आप मतदान हेतु बीएलओ द्वारा प्रदान की गई मतदाता पहचान पर्ची का उपयोग नहीं कर सकते। मतदान करने हेतु निर्वाचन आयोग द्वारा चिन्हित पहचान पत्रों (Q. 8 में दिये) का उपयोग कर सकते हैं।
Q. 11- नाम की स्पेलिंग वोटर लिस्ट और आईडी से मैच नहीं करती तो क्या मैं वह मतदान से वंचित कर दिया जाऊंगा?
उत्तर― नहीं! आप मतदान करेंगे। यदि आपके नाम की स्पेलिंग वोटर लिस्ट और आईडी से मैच नहीं करती तो मतदान अधिकारी आपके पिता का नाम, उम्र, पता, और अन्य जानकारियां जुटाकर आपकी पहचान को पुख्ता कर आपको वोट डालने दिया जायेगा।
Q. 12- क्या बूथ में महिलाओं के लिए अलग से टॉयलेट होंगे?
उत्तर― हाॅं। जहाॅं पर बूथ हैं वहाॅं दो तरह के टॉयलेट की व्यवस्था पूर्व से ही है। यदि जिन मतदान केंद्रों में पक्के टॉयलेट नहीं हैं तो इसके लिए विशेष रूप से अस्थायी टॉयलेट बनाए गए हैं।
Q. 13- क्या मैं बुजुर्ग परिजनों को वोट डालने में मदद कर सकता हूॅं?
उत्तर― नहीं। यदि बुजुर्ग परिजन स्वस्थ और चल फिर सकने में समर्थ हैं तो वे स्वयं ही मतदान केंद्र पर अपना मत देंगे। यदि चलने फिरने में हल्की सी आवश्यकता है तो पीठासीन अधिकारी बूथ तक पहुॅंचने में सहयोग के लिए तटस्थ व्यक्ति को कह सकते हैं।
Q. 14- घर पर वोटिंग का अधिकार किसे है? यह सुविधा कैसे मिलेगी?
उत्तर― 80 साल की उम्र पार कर चुके बुजुर्गों और 40% तक दिव्यांग व्यक्तियों को घर पर वोटिंग की सुविधा मिलेगी। "वोट फ्रॉम होम" की सुविधा के लिए सबसे जरूरी फॉर्म 12D है। जिसे आवेदनकर्ता BLO से ले सकते हैं। यह ऑनलाइन भी है। बैलेट पेपर के जरिए ऐसे मतदाताओं से वोटिंग करवाई जाती है।
Q. 15- क्या मैं 12 साल के बच्चों को मतदान केंद्र में ले जा सकती/सकता हूॅं?
उत्तर― नहीं! आप केवल 3 साल तक के बच्चे को गोद में ले जा सकते हैं। 3 वर्ष से ऊपर के बच्चों को मतदान केंद्र में जाने की अनुमति नहीं है।
Q. 16- क्या वोटर लिस्ट में अपना नाम जुड़वाने की कोई शुल्क लगती है?
उत्तर― नहीं, वोटर लिस्ट में अपना नाम जुड़वाने की सुविधा पूरी तरह से निःशुल्क है।
निर्वाचन से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी की लिंक्स👇
1. निर्वाचन संबंधित शब्दसंक्षेप उनके पूर्ण नाम एवं हिन्दी में अर्थ
2. डाक मतपत्र क्या है? डाक मतपत्र के लिए आवेदन प्रक्रिया
3. मतदान सामग्री जिन पर विशेष ध्यान देना चाहिए
4. मॉक पोल के चरण या सही क्रम
5. VVPAT पेपर पर्ची पर त्रुटिपूर्ण मुद्रण (प्रिंट) की दशा के में शिकायत
6. निर्वाचन संबंधित विशेष परिस्थितियाँ एवं उनका समाधान कैसे करें?
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पीठासीन अधिकारी के दायित्व।
आशा है, उपरोक्त जानकारी उपयोगी एवं महत्वपूर्ण होगी।
(I hope the above information will be useful and important. )
Thank you.
R. F. Tembhre
(Teacher)
edudurga.com
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