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वरिष्ठता निर्धारण नियम || Seniority determination rules

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वरिष्ठता निर्धारण नियम

विषय― मध्यप्रदेश सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 में संशोधन। मध्यप्रदेश सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 के नियम 12 में महत्वपूर्ण संशोधन किया गया है। संशोधन की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 2-4-98 सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न है। तत्संबंध में कृपया अपने अधीनस्थ को अवगत कराने का कष्ट करें।
[म.प्र. शा. सा.प्र.वि. क्रमांक सी. 3-84/92/3/1, दिनांक 20-4-1998]

नगरीय निकाय और पंचायत अध्यापक संवर्ग में नियुक्ति दिनांक (भूतलक्षी प्रभाव) से वरिष्ठता मान्य की जावेगी।
[म.प्र.शा.नग. प्रशा. एवं विकास वि. क्र. एफ/4-24/2013/ 18/1 दिनांक 20.2.2013 तथा म. प्र. शा. ग्रा. वि.वि. क्र. एफ 1-2/2013/22/4-2 दिनांक 21.02.2013]

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन भोपाल
भोपाल, दिनांक 2 अप्रैल 1998
क्र. एफ. सी. 3-84-3-एक संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश के राज्यपाल एतद्द्वारा मध्यप्रदेश सिविल सेवाएँ (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम 1961 में निम्नलिखित संशोधन करते हैं अर्थात्―

संशोधन

उक्त नियमों में नियम 12 के लिए निम्नलिखित नियम प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्―

12. वरिष्ठता― किसी सेवा या उस सेवा के पदों की वरीष्ठता निम्नलिखित सिद्धान्तों के अनुसार अवधारित की जावेगी, अर्थात्―

1. सीधी भर्ती किये गये तथा पदोन्नत हुए व्यक्तियों की वरिष्ठता

(क) नियमों के अनुसार, किसी पद पर सीधे नियुक्त किसी व्यक्ति की वरिष्ठता पदग्रहण की तारीख का विचार किये बिना, उस योग्यताक्रम के आधार पर अवधारित की जायेगी जिसमें नियुक्ति के लिए उनकी सिफारिश की गई है। पूर्ववर्ती चयन के परिणामस्वरूप नियुक्त व्यक्ति, पश्चातवर्ती चयन के परिणामस्वरूप नियुक्त व्यक्ति से वरिष्ठ होंगे।

(ख) जहाँ पदोन्नति किसी विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा चयन के आधार पर की जाती हैं तो इस प्रकार पदोन्नत व्यक्तियों की वरिष्ठता उस क्रम में होगी, जिस क्रम में समिति द्वारा इस प्रकार पदोन्नत करने के लिए उनकी सिफारिश की जाती है।

(ग) जहाँ पदोन्नति अनुपयुक्त व्यक्तियों की अस्वीकृति (रिजेक्शन) के अध्यधीन वरिष्ठता के आधार पर की जाती हैं तो उसी समय पदोन्नति के लिए उपयुक्त पाये गये व्यक्तियों की वरिष्ठता वही होगी, जैसे कि उस निम्न संवर्ग के साक्षेप में वरिष् है, जिससे उनकी पदोन्नति की जाती है तथापि जहाँ किसी व्यक्ति को प के लिए अनुपयुक्त पाया जाता है तथा किसी कनिष्ठ व्यक्ति द्वारा अधिक्रमित किया जाता है तो ऐसे व्यक्ति की वरिष्ठता, यदि बाद में उपयुक्त है तथा पदोन्नत किया जाता है, उन कनिष्ठ व्यक्तियों पर उच्चतर संवर्ग में अवधारित नहीं की जायेगी, जिन्होंने उसे अधिक्रमित किया था।

(घ) किसी ऐसे व्यक्ति की वरिष्ठता, जिसका मामला विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा वार्षिक चरित्रावलियों के अभाव में या अन्य कारणों से रोका गया किन्तु बाद में उस तारीख से पदोन्नति के लिए उपयुक्त पाया जाये, जिस तारीख को उससे कनिष्ठ व्यक्ति पदोन्नत किया गया था, चयन सूची में उसे तत्काल कनिष्ठ व्यक्ति की पदोन्नति की तारीख से या उस तारिख से, जिस तारीख को वह विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा उपयुक्त पाया गया हो, अवधारित की जायेगी।

(ङ) भर्ती किये गये तथा पदोन्नति किये गये व्यक्तियों के बीच सापेक्ष वरिष्ठता नियुक्ति / पदोन्नति आदेश जारी किये जाने की तारीख के अनुसार अवधारित की जायेगी: परन्तु यदि कोई व्यक्ति उससे वरष्ठि व्यक्ति के पूर्व रोस्टर के आधार पर नियुक्त / पदोन्नत किया जाता है तो ऐसे व्यक्ति की वरिष्ठता समुचित प्राधिकारी द्वारा तैयार की गई योग्यता / चयन / उपयुक्त सूची के अनुसार अवधारित की जायेगी।

(च) यदि किसी सीधी भर्ती की परिवीक्षा की कालावधि या किसी पदोन्नत व्यक्ति की परीक्षण कालावपि विस्तारित की गई हो, तो नियुक्ति प्राधिकारी यह अवधारित करे कि क्या उसे वही वरिष्ठता दी जानी चाहिए जैसी कि उनको प्रदान की गई होती, यदि उसने परिवीक्षा/परीक्षण की सामान्य कालावधि सफलतापूर्वक पूर्ण कर ली होती या क्या उसे निम्न वरिष्ठता दी जानी चाहिए।

(छ) यदि सीधी भर्ती या पदोन्नति के आदेश एक ही तारीख को जारी होते हैं तो प्रोन्नत व्यक्ति सामूहिक रूप से (इनब्लॉक) सीधी भर्ती किये गये व्यक्ति से वरिष्ठ माने जायेंगे।

(2) स्थानांतरित व्यक्ति की वरिष्ठता

(क) राज्य शासन के एक विभाग से दूसरे विभाग में स्थानान्तर द्वारा नियुक्त व्यक्तियों की सापेक्ष वरिष्ठता ऐसे स्थानान्तरणों के लिए उनके चयन के क्रम के अनुसार अवधारित की जायेगी।

(ख) जहाँ कोई व्यक्ति सीधी भर्ती या पदोन्नति द्वारा उपयुक्त उम्मीदवारों की अनुपलब्धता होने पर ऐसे स्थानान्तरण के लिए उपबंधित भर्ती नियमों में उपबंधों के अनुसार नियुक्त किया गया हो, वहाँ ऐसा स्थानांतरित व्यक्ति, यथास्थिति सीधी भरती वाले व्यक्ति को पदोन्नत व्यक्ति के साथ समूहित किया जायेगा, तथा यथास्थिति, एक ही अवसर पर चयनित सभी सीधी भर्ती वाले व्यक्तियों या पदोन्नत व्यक्तियों से नीचे की श्रेणी में रखा जायेगा।

(ग) ऐसे व्यक्तियों के मामले में, जो आरम्भ में प्रतिनियुक्ति पर रखा गया हो तथा बाद में संविलियन (अर्थात् जहाँ संगत भर्ती नियमों में "प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरण / स्थानांतरण" की व्यवस्था हो) किया गया हो, ऐसे संवर्ग में जिसमें वह संविलियत किया गया हो, उसकी वरिष्ठता की गणना सामान्यतः उसके संविलियन की तारीख से की जावेगी यचापि यदि वह उसके मूल विभाग में नियमित आधार पर उसी या समकक्ष संवर्ग में पहले से ही (संविलियन की तारीख को) पद धारण कर रहा हो तो संवर्ग में ऐसी नियमित सेवा को भी उसकी वरिष्ठता निर्धारित करते समय, इस शर्त के अध्यधीन, ध्यान में रखा जायेगा कि उसे उस तारीख से वरिष्ठता दी जायेगी, जिसको वह प्रतिनियुक्ति पर पद धारण कर रहा था या उस तारीख को जिसको वह उसके वर्तमान विभाग में उसी या समकक्ष संवर्ग में नियमित आधार पर, जो भी बाद में हो, नियुक्त किया गया था।

स्पष्टीकरण तथापि उपयुक्त नियम के अनुसार स्थानांतरित व्यक्ति की वरिष्ठता के निधारण का ऐसे संविलियन की तारीख से पूर्व किये गये अगले उच्च संवर्ग (ग्रेड) में किन्हीं नियमित पदोन्नतियों पर प्रभाव नहीं पड़ेगा, दूसरे शब्दों में यह केवल ऐसे संविलियन के पश्चात् उच्च संवर्ग में होने वाली रिक्तियों को भरने पर लागू होगा।

(3) विशेष प्रकार के मामलों में वरिष्ठता

(क) ऐसे मामले में, जहाँ निम्न सेवा, संवर्ग या पद में कटौती की शास्ति शासकीय सेवक पर अधिरोपत की गई हो तथा ऐसी कटौती, विनिर्दिष्ट अवधि के लिए हो तथा यह भावी वेतन वृद्धियों को स्थगित करने के लिए लागू न की जानी हो, तो शासकीय सेवक की वरिष्ठता जब तक कि शास्ति के आदेश की शर्तें अन्यथा उपबंधित न करती हों, उच्च सेवा, संवर्ग या पद अथवा उच्च समय मान में उसी प्रकार निर्धारित की जा सकेंगी, जैसी कि उसकी कटौती न किये जाने की स्थिति में की गई होती।

(ख) ऐसे मामलों में कटौती, किसी विनिर्दिष्ट अवधि के लिए की जानी है तथा भावी वेतनवृद्धि को स्थगित करने के लिए की जानी हो, वहाँ पुर्नः पदोन्नति के संबंध में शासकीय कर्मचारी की वरिष्ठता, जब तक कि शास्ति के आदेश की शर्ते अन्यथा उपबंधित न करती हों, उच्च सेवा, संवर्ग या पद अथवा उच्च समयमान वेतन में या उसके द्वारा की गई सेवा की अवधि को ध्यान में रखते हुए, निर्धारित की जा सकेगी।

(ग) नये कार्यालय में अतिशेष कर्मचारी, उनकी वरिष्ठता के प्रयोजन के लिए पूर्व कार्यालय में की गई पिछली सेवा के लाभ के हकदार नहीं होंगे तथा ऐसे कर्मचारी, उनकी वरिष्ठता के मामले में नये प्रवेशार्थी के रूप में माने जायेंगे।

(घ) जब किसी कार्यालय में, विशिष्ट संवर्ग के दो या दो से अधिक अतिशेष कर्मचारियों को, किसी दूसरे कार्यालय में किसी संवर्ग में संविलियन के लिए अलग- अलग तारीखों में चयन किया जाता है तो दूसरे कार्यालय में उनकी पारस्परिक वही रहेगी, जो उनके पूर्व कार्यालय में थी, परन्तु यह कि―
(एक) इन तारीखों में उस संवर्ग में किसी व्यक्ति को सीधी भर्ती के लिए न चुना गया हो।
(दो) इन तारीखों में, उस संग में, किसी पदोन्नत व्यक्ति का नियुक्ति के लिए अनुमोद न किया गया हो।

(4) तदर्थ कर्मचारियों की वरिष्ठता

(क) तदर्थ आधार पर नियुक्त किसी व्यक्ति को उसकी सेवाओं को नियमित किये, कोई वरिष्ठता नहीं दी जावेगी।

(ख) यदि किसी व्यक्ति को भरती नियमों में दी गई प्रक्रिया का मूलतः अनुसरण करते। तदर्थ नियुक्ति दी जाती है और इस प्रकार नियुक्त व्यक्ति, नियमों के अनुसार सेवा में नियमित किये जाने तक लगातार पद पर बना रहता है तो उसकी वरिष्ठता के निर्धारण के लिए, स्थानापन्न सेवा की अवधि की गणना की जायेगी।

अध्यापक संवर्ग में संविदा शाला शिक्षकों को नियुक्ति दिनांक से वरिष्ठता देने के संबंध में।

विषयांतर्गत मध्यप्रदेश नगरीय निकाय अध्यापक संवर्ग (नियोजन एवं सेवा की शर्त) नियम, 2008 में संविदा शाला शिक्षकों के अध्यापक संवर्ग में नियुक्त करने का प्रावधान है। वर्तमान में संविदा शाला शिक्षकों को 3 वर्ष की सेवा पश्चात् नियम 2008 में दिए गए प्रावधान के अनुसार अध्यापक संवर्ग में नियमित किया जाता है। इस दृष्टि से संविदा शिक्षक का कार्य एक प्रकार से परिवीक्षाधीन का है इसके पश्चात् उसे अध्यापक संवर्ग में नियमित किया जाता है। संविदा शाला शिक्षकों को उनकी नियुक्ति दिनांक से अध्यापक संवर्ग में वरिष्ठता का लाभ पराधीन अवधि को मानते हुए किया जाता है। अध्यापक संवर्ग में संविदा शाला शिक्षक को नियुक्ति दिनांक से नियम में उल्लेखित अनुसार योग्यता एवं अन्य शर्तों को पूर्ति करने पर रिता का लाभ पदोन्नति एवं क्रमोन्नति के लिए प्राप्त होगा, जिसके लिए नियमों में भूत प्रभाव से संशोधन किया जाएगा।

दिनांक 2. यह निर्देश वित्त विभाग की टीप क्रमांक 357/404/2013/ नियम / चार, 20.02.2013 द्वारा दी गई सहमति के आधार पर जारी किये गये हैं।
[म.अ.शा. नग. प्रशा. एवं विकास विभाग क्र. एफ 4-24/2013/18-2 दि. 20.2.2013)

अध्यापक संवर्ग में संविदा शाला शिक्षकों को नियुक्ति दिनांक से वरिष्ठता देने के संबंध में।

विषयांतर्गत मध्यप्रदेश पंचायत अध्यापक संवर्ग (नियोजन एवं सेवा की शर्तें) नियम, 2008 में संविदा शाला शिक्षकों को अध्यापक संवर्ग में नियुक्ति करने का प्रावधान है। वर्तमान में संविदा शाला शिक्षकों को 3 वर्ष की सेवा पश्चात् नियम 2008 में दिए गए प्रावधान के अनुसार अध्यापक संवर्ग में नियमित किया जाता है। इस दृष्टि से संविदा शिक्षक का कार्यकाल एक प्रकार से परिवीक्षाधीन का है इसके पश्चात् उसे अध्यापक संवर्ग में नियमित किया जाता है। संविदा शाला शिक्षकों को उनकी नियुक्ति दिनांक से अध्यापक संवर्ग में वरिष्ठता का लाभ परिवीक्षाधीन अवधि को मानते हुए किया जाता है। अध्यापक संवर्ग में संविदा शाला शिक्षक को नियुक्ति दिनांक से नियम में उल्लेखित अनुसार योग्यता एवं अन्य शर्तों की पूर्ति करने पर वरिष्ठता का लाभ पदोन्नति एवं क्रमोन्नति के लिए प्राप्त होगा, जिसके लिए नियमों में भूतलक्षी प्रभाव से संशोधन किया जाएगा। यह आदेश स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा ली गई वित्त विभाग की सहमति टीप यू.ओ.क्र. 357/404/2013, दिनांक 20.02.2013 के अनुसरण में जारी किया गया है।
[म.प्र. शासन पंचा. एवं ग्रा.वि.वि. क्र. एफ. 1-2 /2013/22/4-2 दिनांक 21 फरवरी 2013]

जानकारी का स्रोत ― मध्य प्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग का पत्र क्रमांक F 3-84/92/3/1 दिनांक 20 अप्रैल 1998 देखें। इस पत्र को नीचे दी गई लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं।

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R F Temre
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